प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जिसे PMAY-G के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।
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PM Awas Yojana |
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक प्रभावशाली पहल है, जो "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक है। यह योजना न केवल घर प्रदान करती है, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर भी देती है।
उद्देश्य:
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना।
- हर घर में बिजली, पानी, स्वच्छता और गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का जीवन स्तर सुधारना।
योजना की मुख्य विशेषताएँ:
- मकान निर्माण: प्रत्येक लाभार्थी को 25 वर्ग मीटर का पक्का मकान बनाने की सुविधा दी जाती है।
- **वित्तीय सहायता
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण भारत का सपना साका
मुख्य विशेषताएं
- आवास निर्माण सहायता: प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये (सामान्य क्षेत्र) और 1.30 लाख रुपये (पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र) की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- स्वच्छ भारत मिशन का समावेश: घरों के साथ शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जाता है।
- मनरेगा का समन्वय: निर्माण कार्य के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी उपलब्ध कराई जाती है।
- इलेक्ट्रिसिटी और जलापूर्ति: हर घर बिजली और पानी की सुविधा प्रदान की जाती है।
योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका उद्देश्य 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना था, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।
लक्ष्य
- गरीब और वंचित परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
- स्वच्छ और सुरक्षित आवास सुविधाएं प्रदान करना।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देना।
योजना की सफलता
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाखों परिवारों को लाभ पहुंचा है। इस योजना ने न केवल लोगों को घर उपलब्ध कराया है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाया है। स्वच्छता, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया है
योजना के तहत पात्रता
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ पाने के लिए कुछ खास मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
आर्थिक स्थिति
- केवल गरीबी रेखा (BPL) के नीचे आने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
- परिवार का नाम सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC-2011) के आंकड़ों में होना चाहिए।
- कच्चा मकान
- जिन परिवारों में 16 से 59 वर्ष के बीच का कोई पुरुष सदस्य नहीं है।
- दिव्यांगजन या वृद्ध व्यक्ति, जिनके पास स्थायी आय का साधन नहीं है।
- भूमिहीन परिवार, जिनकी आय का स्रोत केवल दिहाड़ी मजदूरी है।
- पात्र नहीं होने वाले व्यक्ति
- ऐसे परिवार जिनके पास मोटर वाहन, ट्रैक्टर, या अन्य कृषि उपकरण हों।
- जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
- जिनके घर में सरकारी नौकरी करने वाला कोई सदस्य हो।
आवेदन प्रक्रिया
कैसे करें आवेदन?
- ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।
- लाभार्थी ग्राम पंचायत या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- इच्छुक व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- पंचायत स्तर पर आवेदनों की समीक्षा की जाती है।
- ऑनलाइन आवेदन
- PMAY-G आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन किया जा सकता है।
- आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और भूमि संबंधी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
चयन प्रक्रिया
- लाभार्थियों का चयन SECC-2011 के डेटा और ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है।
- सूची में नाम आने के बाद लाभार्थी को योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- आर्थिक सहायता और लाभ
- ग्रामीण क्षेत्र: लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए ₹1.20 लाख दिए जाते हैं।
- दुर्गम क्षेत्र: पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता दी जाती है।
- अन्य सुविधाएं:
- मनरेगा के तहत 90-95 दिन की मजदूरी।
- घरों में शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन का लाभ।
- हर घर को बिजली और पानी की सुविधा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) न केवल मकान निर्माण में सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह योजना ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के सपनों को साकार कर रही है और "सबके लिए आवास" के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दे रही है।
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